जालंधर: जिला मजिस्ट्रेट जालंधर हिमांशु अग्रवाल ने 1 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान शांति की स्थिती बनाए रखने के लिए और आजाद एवं निष्पक्ष मतदान के लिए आदेश जारी किए हैं।
बता दें कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 धारा के चलते जालंधर क्षेत्र 48 घंटे के लिए , जिसका मतलब 30 मई, 2024 की शाम 6 बजे से लेकर 1 जून 2024 शाम 5 बजे, मतदान खत्म होने तक सार्वजनिक जमावड़े पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश में यह भी सप्ष्ट किया गया है कि 48 घंटों के दौरान सिर्फ 4 लोग के समूह के साथ घर-घर प्रचार करना प्रतिबंधित नहीं होगा। यह भी बताया गया है कि सभी राजनीतिक नेता और कार्यकर्ता, जो लोकसभा जालंधर क्षेत्र के रजिस्टर वोटर नहीं हैं, इस अवधि के अन्दर उन्हें वोटों की समाप्ति तक क्षेत्र खाली करना होगा।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के चलते जारी एक अलग आदेश में कहा गया है कि कोई भी राजनीतिक दल मतदान दिनांक 1.6.2024 को मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार नहीं करेगा। ये आदेश 1.6.2024 तक लागू रहेंगे।
Complete restrictions will be imposed in Jalandhar district from May 30, read full news