फ्रंट लाइन (रमेश, नवदीप) जालंधर शहर में डी.सी. ने धारा 144 लागू की है। जानकारी के अनुसार ऑपरेशन ब्लू स्टार की 39वीं बरसी को लेकर जिला मैजिस्ट्रेट ने यह धारा लागू की है। 1 जून से 7 जून तक घल्लू घारा सप्ताह मनाया जा रहा है, इन दौरान शहर में कई जत्थेबंदियों द्वारा धार्मिक प्रोगाम करवाए जा रहे हैं। इसी के चलते यह धारा 1 से 7 जून तक लागू रहेगी, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे।
गौरतलब है कि इस दिन कुछ शरारती तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था खराब करने की कोशिश की जाती है जिसके चलते यह फैसला लिया गया है, ताकि शहर में अमन कानून व्यवस्था बनी रहे। डिप्टी कमिश्नर दीप शिखा ने इन दिनों लाइसेंस हथियार सहित अन्य तेजधार हथियारों को साथ लेकर चलने पर मनाही व एक जगह पर 5 से अधिक लोगों का इकट्ठ न करने के आदेश जारी किए हैं।
चाइना डोर के इस्तेमाल पर पाबंदी
जालंधर : डिप्टी कमिश्नर पुलिस (लॉ एंड ऑर्डर) अंकुर गुप्ता द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कमिश्नरेट जालंधर के अधीन आने वाले थानों के अधिकार क्षेत्र में पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चाइना डोर (नाईलोन, प्लास्टिक या सिंथेटिक मिटीरियल से बनी डोर/धागा या कोई भी ऐसी डोर/धागा जिस पर सिंथेटिक धातू की परत चढ़ी हो और पंजाब सरकार के मापदण्डों के अनुकूल न हो) का निर्माण करने, बेचने, स्टोर करने, खऱीद करने, सप्लाई करने, आयात करने पर मुकम्मल रूप से पाबंदी लगाई गई है। यह आदेश 03.06.2023 से 02.11.2023 तक लागू रहेगा।
भक्त कबीर जी के प्रकाश उत्सव के मद्देनजर मीट और शराब की बिक्री पर पाबंदी
जालंधर : जिला मैजिस्ट्रेट दीपशिखा शर्मा द्वारा भरतीय दंड संहिता 1973 की धारा 144 और पंजाब एक्साईज एक्ट 1914 की धारा 54 पंजाब लाइसेंस नियमावली 1956 के नियम 9 के साथ पढ़ा जाए, के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 03.06.2023 को भक्त कबीर जी के मंदिर के नजदीक जहां से शोभा-यात्रा शुरू होनी हैं और शोभा-यात्रा के गुजरते समय रास्ते के आस-पास की अंडे, मीट और शराब की सभी दुकानों पर बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई है।
Jalandhar News: Section 144 will continue in the city till this day, know why