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जालंधर के जौहल अस्पताल मामले में कोर्ट का फैसला। इस कांग्रेसी पार्षद को 5 साल की कैद

फ्रंट लाइन (रमेश, नवदीप) महानगर में कांग्रेसी पार्षद मनदीप जस्सल के जौहल अस्पताल के मालिक के साथ हुए विवाद को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, जौहल अस्पताल के डाक्टर बीएस जौहल के खिलाफ हुए विवाद के मामले में आज पार्षद जस्सल की कोर्ट में सुनवाई थी। सुनवाई दौरान कोर्ट ने जस्सल बीएस जौहल द्वारा लगाए आरोपों पर फैसला सुनाते हुए आईपीसी की धारा 435 के तहत 5 साल की सजा सुनाई है। इस दौरान पुलिस ने मंदीप जस्सल को मौके पर ही हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने पार्षद जस्सल को जुर्माना भी लगाया है।
जुर्माना अदा न करने पर पार्षद जस्सल को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस दौरान पुलिस ने मंदीप जस्सल को मौके पर ही हिरासत में ले लिया है। बता दें कि मनदीप जस्सल के खिलाफ जौहल अस्पताल के डाक्टर बीएस जौहल ने पर्चा दर्ज करवाया था। दोनों पक्षों का यह केस कोर्ट में लंबे समय से चल रहा था। जिस पर कोर्ट ने आज मंदीप जस्सल को 5 साल की सजा सुनाई है। Court’s decision in Jalandhar’s Johal Hospital case. This Congress councilor was imprisoned for 5 years

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