फ्रंट लाइन (ब्यूरो) पंजाब के मु्ख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में पंजाब के मंत्रिमंडल ने राज्य के सरकारी कॉलेजों में उच्च शिक्षा के लिए ‘मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति स्कीम’ लागू करने की मंजूरी दे दी है। इस स्कीम से जहां गरीब छात्रों को खास कर जनरल वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मदद मिलेगी वहीं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कुल दाखिला अनुपात (जी.ई.आर.) को बेहतर बनाने में भी सहायता मिलेगी। इस स्कीम से वार्षिक 36.05 करोड़ रुपए वित्तीय खर्चा होगा। इस स्कीम विशेषताओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा यह स्कीम केवल सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए लागू होगी।
छात्रवृत्ति की राशि एक समान एवं विश्वविद्यालय द्वारा ली जाने वाली फीस के अनुपात में होगी। यदि किसी छात्र को 60% से अधिक और 70% से कम अंक प्राप्त होते हैं तो उसे विश्वविद्यालय फीस में 70% की छूट दी जाएगी। इसी तरह 70% से अधिक और 80% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को फीस में 80% छूट मिलेगी। 80% से अधिक और 90% से कम अंक वाले छात्रों को 90% छूट जबकि 90% अधिक और 100% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को 100% छूट मिलेगी।
छात्रों को छात्रवृत्ति तभी दी जाएगी जब उन्हें कोई अन्य छात्रवृत्ति न मिलती हो। यदि छात्र को राज्य सरकार या केंद्र सरकार की किसी स्कीम के तहत कोई छात्रवृत्ति मिल रही है और इस नई स्कीम के तहत मिलने वाला लाभ उससे अधिक है, तो इस नई स्कीम के व पहले मिल रही छात्रवृत्ति के बीच के अंतर वाली राशि ही अदा की जाएगी।
प्रवक्ता ने कहा कि यह प्रावधान तभी लागू होगा जब छात्र सभी विषयों में परीक्षा पास करेगा। यदि कोई छात्र इस तथ्य के बावजूद किसी भी विषय की परीक्षा पास करने में विफल रहता है लेकिन अन्य विषयों में प्राप्त अंकों के आधार पर छात्रवृत्ति के लिए पात्र बनता है तो भी उसे छात्रवृत्ति स्कीम के लिए विचार नहीं किया जाएगा। प्रवक्ता ने आगे कहा कि यह स्कीम स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए लागू होगी। Big news for students, this scheme got approval for government colleges